NHAI Rule Today’s: इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, NHAI ने जारी की लिस्ट

By Vikash Kushwaha

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NHAI Rule Today
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NHAI Rule Today: राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वाहन बिना टोल टैक्स चुकाए निकल जाते हैं। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या ये लोग कोई वीआईपी हैं या फिर कोई विशेष अधिकार प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने हाल ही में उन लोगों की सूची जारी की है, जिन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाती है। यह जानकारी जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है ताकि भ्रम की स्थिति न बने और अधिकारों की जानकारी रहे।

आपातकालीन सेवाओं को पूरी छूट

अगर आप टोल प्लाजा पर एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बिना टोल दिए निकलते हुए देखें तो हैरान न हों। इन सेवाओं को सरकार ने टोल टैक्स से पूर्ण छूट दी है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी आपात स्थिति में ये वाहन बिना समय गंवाए गंतव्य तक पहुंच सकें। इन वाहनों को टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे जीवन रक्षक सेवाओं में देरी नहीं होती है। यह नियम देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होता है।

राष्ट्र प्रमुखों को भी नहीं देना पड़ता टोल

भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी टोल टैक्स से छूट मिली हुई है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल जैसे प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। जब ये अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए यात्रा करते हैं, तो उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है। यह सुविधा उन्हें सुगम यात्रा और समय की बचत के लिए दी गई है। इससे उनके कामकाज में कोई बाधा नहीं आती और वे समय पर अपने कार्यस्थल तक पहुंच सकते हैं।

सांसद और विधायकों को भी छूट

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी सांसद और विधायक भी टोल टैक्स से छूट के दायरे में आते हैं। लेकिन यह छूट उन्हें तभी मिलती है जब वे किसी आधिकारिक दौरे पर होते हैं। निजी यात्रा के दौरान उन्हें भी टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि सार्वजनिक प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन आसानी से कर सकें। टोल टैक्स से छूट केवल अधिकारिक कार्यों की सीमा तक ही सीमित है।

सैन्य और अर्धसैनिक बलों को सुविधा

पुलिसकर्मियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन इस सुविधा के लिए उन्हें अपनी वर्दी में होना अनिवार्य है। यदि वे वर्दी में नहीं हैं या निजी कार्य से यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें टोल टैक्स देना होता है। यह नियम उनके कर्तव्यों को निर्बाध रूप से निभाने के लिए तैयार किया गया है। इससे इन बलों को आपातकालीन या विशेष ड्यूटी के दौरान सुगमता से यात्रा करने में मदद मिलती है।

दिव्यांगों और किसानों को भी राहत

देश में विकलांग व्यक्तियों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। उनके पास मान्य विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए और वे अपनी विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्राईसाइकिल से यात्रा कर रहे हों। कुछ राज्यों में किसानों को भी यह सुविधा प्रदान की गई है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में इस तरह की छूट देकर किसानों को राहत देने का प्रयास करती हैं। हालांकि, यह छूट सभी राज्यों में समान नहीं होती।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। टोल टैक्स संबंधित नियम समय-समय पर एनएचएआई या संबंधित प्राधिकरण द्वारा बदले जा सकते हैं। कृपया किसी यात्रा से पहले संबंधित टोल अथॉरिटी या सरकारी वेबसाइट से अपडेट जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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